सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की 7400 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे की मांग को खारिज कर दिया है। भोपाल में 2 दिसंबर 1984 की रात में हुए इस हादसे में 16 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई थी। केंद्र ने इस मामले में पीड़ितों की ओर से क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी।
भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा दिया था। अतिरिक्त मुआवजे के लिए पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाईं थी।
भोपाल गैस कांड के पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाने की केंद्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.#SupremeCourt #BhopalGasTragedy pic.twitter.com/FXRvYPCltL
— The Lallantop (@TheLallantop) March 14, 2023
जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले की फिर से सुनवाई करना पीड़ितों के पक्ष में भी नहीं होगा। इस घटना के पीड़ितों के लिए केंद्र ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की उत्तराधिकारी फर्मों से 7,844 करोड़ रुपये मांगे थे। इस सम्बन्ध में कोर्ट का कहना है कि यह केवल भानुमती का पिटारा खोलकर यूसीसी के पक्ष में काम करेगा और दावेदारों को भी इससे कोई लाभ नहीं होगा।