कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में मुख्य अभियुक्त को दोषी पाया है।
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त संजय रॉय को दोषी ठहराया है। मामले में अदालत सोमवार 20 जनवरी को सजा सुनाएगी।
दोषी ठहराये जाने पर आरोपी संजय का जज से कहना था कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। आगे उन्होंने कहा कि जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें छोड़ा जा रहा है और इस मामले में उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी के शामिल होने की बात भी कही है।
अदालत का फैसला आने से पहले मृत ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने निष्पक्ष फैसले की उम्मीद जताते हुए कहा था कि अदालत द्वारा मामले को देखने और विचार करने के बाद हमें न्याय मिलेगा। उन्होंने डीएनए रिपोर्ट के हवाले से यह भी कहा था कि मामले में अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति भी है।
अपनी बेटी के लिए न्याय की बात पर पिता का कहना था कि हम अदालतों के पास जा रहे हैं। उच्च न्यायालय में एक मामला विचाराधीन है, और दूसरा उच्चतम न्यायालय में आ गया है और इसे सूचीबद्ध किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, आरोपी संजय रॉय ने पिछले कुछ दिनों धीरे-धीरे खुद को अलग करने के साथ खाना और दवा का सेवन कम कर दिया था। उन्हें जेल में कड़ी निगरानी में रखा गया था। इसके लिए उन्हें एक विशेष कोठरी में रखा था।
याद दिला दें कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 9 अगस्त 2024 को ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। जांच में पीड़िता के साथ बलात्कार और हत्या की बात सामने आने पर देशभर में विरोध प्रदर्शन किये गए थे।
कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया। उसके बाद संजय रॉय को भी सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था।