नई दिल्ली. आधार को 6 फरवरी 2018 तक मोबाइल नंबर से लिंक करना जरूरी. अगर आपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द ही करा लें, नहीं तो आपकी मोबाइल सेवा बंद कर दी जाएंगी. अपनी इस योजना को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है.
केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि अब मोबाइल फोन धारकों को 6 फरवरी तक अपना फोन आधार के साथ लिंक करवाना जरूरी होगा. सरकार की कोशिश इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित करवाने की है.
कोर्ट में फाइल किया 113 पन्नों हलफनामा
सरकार की ओर से ऐडवोकेट जोहेब हुसैन ने 113 पन्नों का हलफनामा फाइल किया. इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस साल 6 फरवरी को लोकनीति फाउंडेशन केस में सभी मोबाइल फोन नंबरों को एक साल के भीतर आधार के साथ लिंक करने की अनिवार्यता को मंजूरी दी थी. साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि मोबाइल फोन से आधार को लिंक करने की आखिरी समय सीमा अकेले सरकार द्वारा नहीं बदली जा सकती क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया है. सरकार ने बताया कि मौजूदा बैंक खातों के साथ आधार को लिंक करने की समयसीमा उसने बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करने की योजना के खिलाफ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा था. कोर्ट की संवैधानिक बेंच आधार से जुड़ी ऐसी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिसमें इसकी अनिवार्यता को ‘निजता के अधिकार’ का हनन बताया गया है.
सरकार ने कहा कि मोबाइल फोन लिंक के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा आधार को पैन अथवा इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए अनिवार्य बताया था. साइबर सुरक्षा के बारे में केंद्र सरकार ने कहा कि हाल के दिनों में कई देशों को साइबर हमलों का शिकार होना पड़ा है लेकिन UIDAI और इसके किसी भी सर्वर पर हैकिंग या डेटा लीक होने की कोई भी घटना सामने नहीं आई है.