प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, जिसमें कहा गया है कि भाजपा नेता कल्याण सिंह अब राज्यपाल नहीं हैं।
विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव द्वारा यह आदेश तब आया जब जांच एजेंसी ने अदालत में एक अर्जी दाखिल कर सिंह को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में मुकदमा चलाने के लिए कहा।
सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब 1992 में 6 दिसंबर को 16 वीं सदी के बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था।
आज एजेंसी द्वारा उठाए गए आवेदन को लेने के लिए अदालत की अपील की गई है।
सिंह के अलावा, लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी मामले में आरोपी हैं।