अब सड़क दुर्घटना के बाद वाहन चालक के लिए मौके से फरार होना उसे समस्या में डाल सकता है। किसी की लापरवाही वहां चालक के कारण यदि मृत्यु का मामला होता है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत ‘लापरवाही’ के कारण होने वाली मौत की सजा में इज़ाफ़ा कर दिया गया है।
अभी तक इन परिस्थितियों में लापरवाही या फिर जल्दबाजी के कारण होने वाली दुर्घटना में मौत हो जाने पर 2 साल की कैद अथवा जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान था। अब बदलाव के साथ न्यूनतम सात साल कैद और जुर्माना भी देने का प्रावधान किया गया है।
गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाले अपराध में यदि आरोपी घटना स्थल से फरार हो जाता है या घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट नहीं करता है, तो दोनों ही दशाओं में उसे कैद और नगद जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। कैद की अवधि दस वर्ष तक हो सकती है।
#Jaipur: अशोक नगर थाना क्षेत्र में चर्चित BMW हिट एंड रन केस से जुड़ा प्रकरण
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— First India News (@1stIndiaNews) August 11, 2023
भारतीय न्याय संहिता 2023 में आपराधिक कानून में बदलाव के अंतरगत अगर किसी वाहन चालक की लापरवाही से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो ऐसे में आरोपी के लिए छूटना आसान नहीं होगा।
हिट एंड रन केस में आ रहा है नया कानून, 10 साल तक की हो सकती है सजा, लापरवाही से गाड़ी चलाई तो… #hitandruncase https://t.co/sAZ0cGHvsv
— Oneindia Hindi (@oneindiaHindi) August 12, 2023
आईपीसी की धारा 104 के तहत लापरवाही से मौत या फिर जल्दबाजी अथवा लापरवाही से हुई मौत के अपराध में अभी तक 2 वर्ष की कैद या जुर्माना जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान था। जिसमे सुधार के साथ अब इस नियम को और भी सख्त बना दिया गया है।