बहुत कम लोग भारतीय रेल की इस सुविधा की जानकारी रखते हैं। ट्रेन के सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलका एक खास नियम टिकट ट्रांसफर से जुड़ा है। इस नियम के तहत आप अपना कंफर्म टिकट अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं।
भारतीय रेलवे टिकट ट्रांसफर करने की सुविधा मुहैया कराता है। आवश्यकता पड़ने पर आप टिकट को कैंसिल करने के बजाय इसे किसी और के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं।
नियमों के मुताबिक़ ये टिकट केवल परिवार के सदस्यों के साथ ही साझा किया जा सकता है। ऐसे में टिकट धारक अपने माता-पिता, बहन, भाई, बेटा-बेटी, पति-पत्नी को अपना टिकट ट्रांसफर कर सकता है।
You can easily transfer ur confirmed ticket to family members by submitting a request till 24 hrs before departure of train to Chief Reservation Supervisor of nearest PRS Counter.
Carry valid ID of both passengers, proof of blood relation & copy of ticket.#KisiKaBhaiKisiKiJaan pic.twitter.com/LqB06p4lmu
— Western Railway (@WesternRly) April 21, 2023
टिकट ट्रांसफर सेवा का लाभ लेने के लिए यात्रियों को ट्रेन खुलने से करीब 24 घंटे पहले आवेदन देना होगा। टिकट ट्रांसफर सुविधा का लाभ प्रति व्यक्ति केवल एक बार ही मुमकिन है। पहले से ही किसी टिकट के ट्रांसफर किये जाने की दशा में दूसरी बार इस सेवा का लाभ नहीं लिया जा सकता है।
टिकट ट्रांसफर सुविधा लेने वाले व्यक्ति को रेलवे विभाग को कुछ डॉक्टूमेंट्स दिखाने होंगे। इसके लिए दोनों पैसेंजर के आईडी कार्ड, ब्लड रिलेशन कॉपी और टिकट की कॉपी नजदीकी पीआरएस (PRS) काउंटर में जमा करना होगी।
ट्रेन टिकट ट्रांसफर के लिए-
टिकट का प्रिंट आउट निकाल ले।
जिस व्यक्ति के नाम टिकट ट्रांसफर करना है, उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड लें।
इन सभी कागज़ों को नजदीकी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर लेकर जाएँ।
इस काउंटर पर टिकट ट्रांसफर करने का एप्लीकेशन भरें।
टिकट ट्रांसफर सम्बन्धी समय सीमा
दिशा-निर्देश के अनुसार भारतीय रेल टिकट ट्रांसफर करने की समय सीमा अलग-अलग निर्धारित कर सकता है। रेलवे के अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें ट्रेन शेड्यूल होने के 24 घंटे पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। किसी समारोह अथवा व्यक्तिगत मामलों में टिकट ट्रांसफर हेतु ट्रेन खुलने के 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा।