मदुरै। मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले के एक दोषी को परोल पर रिहा करने की मांग करने वाली याचिका आज खारिज कर दी।
उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने दोषी पी रवि की मां राजेश्वरी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश एम सुंदरेश और न्यायाधीश एन सतीश कुमार ने जेल अधिकारियों के इस रुख का संज्ञान लेते हुए याचिका खारिज की कि रवि परोल पाने की योग्यता नहीं रखता।
याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए अपने बेटे के लिए परोल मांगी थी कि वह बूढ़ी हो रही हैं और पारिवारिक संपत्ति संबंधी फैसले लेना चाहती हैं और अपने बेटे के साथ समय बिताना चाहती हैं।