पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को प्रति दिन 10,000 डॉलर का हर्जाना देना होगा। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कार्यालय में अपने व्यवसाय के दस्तावेज प्रस्तुत न करने तथा एक सम्मन का पालन नहीं करने की दशा में उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। यह फैसला न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश की ओर से जारी किया गया है।
आर्थर एंगोरोन के मुताबिक़ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को वित्तीय लाभ के लिए संपत्ति के कथित अनुचित मूल्यांकन की 2019 की जांच हेतु अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा आवश्यक कागजात नहीं सौंपे जाने की दशा में मंगलवार से प्रतिदिन जुर्माना भरना होगा।
एंगोरोन ने एक लिखित फैसले में कहा कि जेम्स के कार्यालय ने यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक वैध अदालत के आदेश की अवज्ञा की और पूर्व राष्ट्रपति पर दैनिक जुर्माना लगाया।
45 वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रम्प का संयुक्त राज्य अमेरिका के चार साल का कार्यकाल काफी विवादास्पद रहा है। ट्रैम्प ने गलत काम से इनकार करते हुए जांच को राजनीति से प्रेरित बताया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़ ट्रम्प की वकील अलीना हब्बा ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं दी है। सोमवार की सुनवाई के बाद हब्बा ने कहा कि ट्रंप अपील करेंगे।
रॉयटर्स के मुताबिक़ जेम्स के कार्यालय ने ट्रम्प ब्रांड के साथ-साथ न्यूयॉर्क और स्कॉटलैंड के गोल्फ क्लबों और ट्रम्प के अपने न्यूयॉर्क पेंटहाउस के कंपनी मूल्यांकन पर सवाल उठाया था। इससे पहले जेम्स ने कहा था कि जांच में महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, जिसमें ट्रम्प संगठन ने अपने वित्तीय वक्तव्यों के एक दशक से अधिक समय में भ्रामक संपत्ति मूल्यांकन शामिल किया है।