दिल्ली के शाहीन बाग-कालिंदी कुंज में हो रहे प्रदर्शन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की।खास खबर पर छपी खबर के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने मथुरा रोड-कालिंदी कुंज के बीच रोड खोलने को लेकर कहा कि पुलिस कानून के तहत अपना काम करे।
हालांकि कोर्ट ने जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की इजाजत दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस जन हित को देखते हुए काम करे। इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले को खत्म कर दिया है।
शाहीन बाग में 15 दिसंबर से स्थानीय लोग नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन दिल्ली से नोएडा जाने वाली सड़क पर हो रहा है।
इस वजह से एक महीने से इस रुट से गुजरने वाले लोग काफी परेशान हो रही थी। आपको बताते जाए कि कालिंदी कुंज का रास्ता पिछले 15 दिसंबर से बंद है।
दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ विरोध को पूरे 30 दिन हो गए हैं। पिछले 30 दिनों से सैकड़ों लोग सड़क पर डेरा जमाए हुए हैं। इनकी मांग है कि सरकार नागरिकता कानून पर अपना फैसला बदले।
सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस विरोध का झंडा उठाए हुए हैं। नागरिकता कानून के खिलाफ भीड़ डटी हुई है।
प्रदर्शन के चलते स्थानीय लोग और व्यापारियों को भारी परेशानी भी हो रही है। रास्ता बंद होने से लोगों में नाराजगी भी है। इसी वजह से रोड खुलवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी।