शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिग के मामले में जमानत दे दी है।
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी भागीदारी कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करे। सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर ईडी की ओर से किसी तरह का विरोध नहीं किया गया। शीर्ष अदालत ने जमानत देते हुए संजय सिंह से कहा कि इस मामले में मीडिया में बयान न दें।
सुप्रीम कोर्ट के तीन जज न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, संजीव खन्ना, और न्यायमूर्ति पीबी वराले की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच द्वारा ईडी से सवाल पूछा गया कि आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? जवाब में संजय सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है।
सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए संजय सिंह की याचिका तथा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई हो रही थी। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील राजू ने बताया कि सिंह के पास से कोई राशि बरामद नहीं हुई है और दो करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोपों की पड़ताल मुकदमे में की जा सकती है। राजू ने आगे कहा कि वह पोस्ट लंच सत्र में गिरफ्तारी और रिमांड से सम्बंधित सिंह की दलीलों का जवाब देंगे। संजय सिंह इसके बावजूद भी 6 महीने से जेल में हैं।
#BreakingNews : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आप नेता संजय सिंह को जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। – https://t.co/3LM2pwB08T #SanjaySingh #aap #moneylaunderingcase #SupremeCourtOfIndia pic.twitter.com/lEUh95brvi
— Dainik Bhaskar (@DainikBhaskar) April 2, 2024
गौरतलब है की शीर्ष अदालत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली आप सांसद की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।