अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं और भाग दौड़ का समय भी नहीं है तो आपके पास इन झंझटों से बचने का विकल्प है।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के इच्छुक उम्मीदवार आरटीओ कार्यालय जाए बग़ैर यह काम कर सकते हैं। इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा मुहैया कराता है।
घर बैठे अपना लाइसेंस बनवाने वाले को पहले लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है। इसके बाद ही परमानेंट लाइसेंस बनता है।
इसके लिए आवेदक को आरटीओ ऑफिस जाकर टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं। हां, लर्निंग को परमानेंट लाइसेंस करवाने के लिए आरटीओ ऑफिस जाकर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।
ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के कैसे करें आवेदन
- ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए उम्मीदवार को sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do वेबसाइट पर
- अपना आवेदन देना होगा।
- ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपने राज्य का चयन करें।
- अब लिस्ट में लर्नर्स लाइसेंस अप्लाई का विकल्प चुनें।
- इसके बाद घर से टेस्ट देने के विकल्प को चुनें।
- यहां देश में जारी किए गए बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले एप्लीकेंट के बॉक्स को चेक करके सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- आधार सहित मोबाईल नंबर की जानकारी फीड करने के बाद ओटीपी के लिए क्लिक करें।
- प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें और डाली गई डिटेल्स का सत्यापन करें।
- सावधानी से नियम और शर्तों को पढ़कर स्वीकार करने के लिए बॉक्स चेक करें और ओथेंटिफिकेशन पर क्लिक करें।
- अब लाइसेंस शुल्क हेतु भुगतान के तरीके पर जाकर भुगतान करें।
बताते चलें कि टेस्ट के लिए दस मिनट का ड्राइविंग वीडियो देखना अनिवार्य है। ट्यूटोरियल वीडियो समाप्त होने के बाद टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड फोन नंबर पर ओटीपी और पासवर्ड भेजा जाएगा।
टेस्ट देने से पहले फॉर्म को पूरा भरें। ड्राइविंग दिखाने के लिए अपने डिवाइस पर फ्रंट कैमरा ठीक करते हुए इसे चालू करें।
टेस्ट के लिए हाज़िरी दें। इस टेस्ट को पास करने के लिए दस में से छह सवालों के सही जवाब देना होंगे। टेस्ट क्लियर होने के बाद लाइसेंस का लिंक रजिस्टर्ड फोन नंबर पर उपलब्ध कराया जाएगा। टेस्ट पास न होने की दशा में 50 रुपये देकर पुनः प्रयास करें।
भारत में गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लइसेंस एक ज़रूरी दस्तावेज है। इसकी गैर मौजूदगी में गाड़ी चलाने पर जुर्माना भरना पड़ सकता या आप को पुलिस पकड़ सकती है।