भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से एनबीएफसी यानी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए निर्देश जारी किया है। नियम के मुताबिक़ अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ग्राहक को 20 हज़ार रुपये से अधिक का कैश लोन नहीं दे सकती है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269SS के मुताबिक़ अब कोई भी व्यक्ति एनबीएफसी से 20 हजार रुपये से अधिक की कैश रक़म नहीं ले सकेगी।
आरबीआई ने एनबीएफसी को पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ आरबीआई अब इसी नियम को लेकर सख्ती बरतना चाहता है।
यह क़दम एनबीएफसी कंपनियों की सुरक्षा को देखते हुए किया गया है। ऐसा करने से इन कंपनियों के लिए जोखिम कम हो सकेगा।
The #RBI has reportedly asked non-finance banking companies (NBFCs) to stick to its rule of cash loan payout limit of Rs 20,000 in a letterhttps://t.co/F28tMjeMjs
— Business Today (@business_today) May 8, 2024
बताते चलें कि आरबीआई ने ये निर्देश ऐसे समय में लागू किए हैं जब एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, आईआईएफएल (India Infoline Finance Limited) पर कई नियमों को तोड़ने का आरोप लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक़ कुछ कंपनियों ने तय की गई कानूनी सीमा से ज्यादा लोन कैश में देने और वसूलने का काम किया था।
ऐसे में आरबीआई के निर्देश पर किसी भी एनबीएफसी को 20 हज़ार रुपये से अधिक का लोन नकद में नहीं देने के नियम का सख्ती से पालन किये जाने की बात कही गई है।
पिछले कुछ दिनों से कंपनियों द्वारा आरबीआई के नियमों की अनदेखी के चलते कई एनबीएसी कंपनियों द्वारा कैश लोन ज्यादा देने के नियम का उल्लघंन किया गया था। ऐसे में आरबीआई ने नियमों को सख्त करने से कई समस्याओं पर लगाम लगाने की कोशिश की है।