मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविन्द केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर

शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने 15 हजार रुपये के मुचलके और एक लाख के सिक्योरिटी बांड पर उन्हें ज़मानत दी।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविन्द केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर

ईडी द्वारा आठ समन जारी किए जाने के बाद अरविन्द केजरीवाल आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान वह एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। कोर्ट में जांच एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज कराई थीं।

बताते चलें कि ईडी ने अदालत में जो शिकायतें की थी उस मामले में ईडी के समन का पालना ना करने पर अरविन्द केजरीवाल को जमानत मिली है।

अब इस मामले में अगली सुनवाई पहली अप्रैल को होगी। जिसमे अब केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना पड़ेगा।

आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार का कहना है कि पिछली बार अरविन्द केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया तो उन्हें शारीरिक रूप से उपस्थित होने के निर्देश मिले थे। आज पेश होकर उन्होंने बेल बॉन्ड जमा किया और जमानत मंजूर हो गई।

अदालत के फैसले पर पूरा भरोसा जताते हुए आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव कुमार का कहना है कि ईडी के समन को लेकर उनका रुख साफ है। उन्होंने यह भी कहा कि समन कानून के मुताबिक नहीं है। इस पर अदालत ही फैसला करेगी।

कोर्ट ने शुक्रवार को ईडी की ओर से दायर शिकायत मामले में मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। तब मजिस्ट्रेट ने ईडी द्वारा उनके खिलाफ नोटिस के बावजूद पेश न होने पर समन जारी किया था।

सेशन कोर्ट का कहना था कि दिल्ली के सीएम इसके लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही अर्जी दाखिल कर सकते हैं। दरअसल केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी।

ईडी द्वारा दायर दो अलग-अलग शिकायत मामलों में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने केजरीवाल को समन जारी किया था। पहला समन उन्हें 7 फरवरी को जारी किया गया था जबकि दूसरी शिकायत पर 7 मार्च को समन जारी किया गया था। अदालत में आज दोनों ही मामलों पर सुनवाई हो रही है।

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