तोशा खाना मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी की चौदह साल की जेल

तोशा खाना मामले में पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है।

तोशा खाना मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी चौदह साल की जेल

जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में मामले की सुनवाई करते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी की अनुपस्थिति में फैसला सुनाया। उप अभियोजक जनरल एनएबी सरदार मुजफ्फर अब्बासी भी टीम के साथ अदालत में पेश हुए।

संस्थापक पीटीआई और बुशरा बीबी पर कुल 1574 मिलियन रुपये का जुर्माना लगाया गया, संस्थापक पीटीआई और बुशरा बीबी प्रत्येक को 787 मिलियन रुपये का जुर्माना अदा करेंगे।

पीटीआई संस्थापकों को भी 10 साल के लिए अयोग्य घोषित करने की सजा सुनाई गई, जबकि दोनों 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद के लिए पात्र नहीं होंगे।

फैसले के बाद बुशरा बीबी खुद गिरफ्तारी देने अदियाला जेल पहुंचीं, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बुशरा बीबी और पीटीआई संस्थापक इमरान खान को अलग-अलग सेल में रखा जाएगा।

गौरतलब है कि कल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट ने पीटीआई के संस्थापक और शाह महमूद कुरेशी को सिफर मामले में 10 और 10 साल की सजा सुनाई थी।

एक दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को गोपनीय सूचना लीक करने के मामले में दोनों को दस साल जेल की सजा सुनाई गई है।

दोनों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गठित की गई विशेष अदालत ने गोपनीय सूचना लीक करने का दोषी पाया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। जेल से ही इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अदालत की सुनवाई में वर्चुअली शामिल हुए।

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