दिल्ली में विज्ञान भवन में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। मंगलवार को होने वाली इस बैठक में कई वस्तुओं और सेवाओं पर चर्चा की गई के बाद फैसले लिए गए। इनमे कैंसर की एक महंगी दवा पर कर समाप्त कर दिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगाया जाएगा। वर्तमान में इस पर 12 फीसदी IGST लगता है, जिसे काउंसिल ने शून्य कर दिया है। बता दें कि इस दवा की एक डोज की कीमत 63 लाख रुपये है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए जाने वाले बड़े फैसलों में सिनेमा हॉल में मिलने वाले फूड एंड बेवरेज पर जीएसटी घटाया गया है। ये पहले 18 फीसदी थाई जिसे घटाकर पांच फीसदी करने का फैसला लिया गया है। नए बदलाव के तहत लिए गए निर्णय में अब ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा।
जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक मंगलवार को संपन्न हुई. नई दिल्ली में विज्ञान भवन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और फैसले लिए गए. जिसमें ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया है.… pic.twitter.com/IcbNi48J3A
— GNTTV (@GoodNewsToday) July 11, 2023
बैठक में लिए गए इन फैसलों पर काउंसिल ने जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दे दी है। ट्रिब्यूनल के गठन से जीएसटी सम्बन्धी विवादों को निपाटाने में आसानी होगी जिससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। जानकारी के मुताबिक़ अगले चार से छह महीने में ये ट्रिब्यूनल सक्रिय हो जायेंगे।
बैठक में इमिटेशन, जरी धागा पर टैक्स घटाकर 12 फीसदी के बजाए अब 5 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही बिना पकी खाद्य वस्तुओं पर भी जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
महंगे आइटम की बात करें तो एसयूवी में सीडान कार पर अब 22 फीसदी सेस नहीं लगेगा। इसके अलावा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर जीएसटी का शेयर राज्यों को देने पर भी सहमति बन गई है।