प्रयागराज: मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माता फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी मुश्किल में हैं। उच्च न्यायालय नेइन दोनों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी है।
मिर्जापुर वेब सीरीज में मिर्जापुर कस्बे की खराब छवि प्रस्तुत की गई है साथ ही कथित तौर पर धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्रीय भावना आहत करने की शिकायत पर यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने इस मामले में आरोपियों द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। इससे पूर्व, 29 जनवरी, 2021 को अदालत ने रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
बता दें मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए और अन्य धाराओं एवं सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 67-ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।