नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो के आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को गिरफ्तारी से तीन जुलाई तक अंतरिम राहत दे दी।
न्यायमूर्ति ए के पाठक ने चिदंबरम से कहा कि सीबीआई द्वारा जब भी तलब किया जाए वह पूछताछ सत्र में शामिल हों। अदालत ने जांच एजेंसी से कांग्रेस नेता की अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब मांगा है और इस मामले में अगली सुनवाई तीन जुलाई को तय की है।
सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुये कहा कि उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिये बुलाया गया था।
चिदंबरम ने कल एयरसेल – मैक्सिस मामले में गिरफ्तारी से बचाव के लिये एक सुनवाई अदालत में याचिका दायर की थी और इसके बाद आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में राहत के लिये याचिका दायर की। जांच एजेंसी ने इस मामले में पूछताछ के लिये उन्हें तलब किया था।