रांची। अविभाजित बिहार में अरबों रुपए के बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े चौथे मामले में आज केन्द्री यजांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल(राजद) अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव को सात साल की सजा सुनाई।
सी.बी.आई. के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने दुमका कोषागार से अवैध नकासी से संबंधित नियमित मामले 38ए/96 में सुनवाई के बाद यादव को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
अदालत ने इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं में भी राजद अध्यक्ष यादव को सात साल की सजा के साथ तीस लाख रुपए जुर्माना किया है।
जुर्माने की राशि नहीं देने पर यादव को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इससे पूर्व अदालत ने 19 मार्च 2018 को लालू यादव समेत 19 अभियुक्तों को दोषी करार दिया था।