भीषण ग़द्दारी केस में इस्लामाद की विशेष अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति और आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रमुख परवेज़ मुशर्रफ़ का पहचान पत्र और पाकिस्तान रद्द करने का आदेश जारी कर दिया।
विशेष अदालत ने केस के हवाले से 8 मार्च को होने वाली अदालती कार्यवाही का लिखित फ़ैसला जारी कर दिया जिसमें कहा गया है कि गृहमंत्रालय परवेज़ मुशर्रफ़ का पहचान पत्र और पासपोर्ट रद्द करने के लिए कार्यवाही करे।
अदालत ने अपने लिखित फ़ैसले में कहा कि परवेज़ मुशर्रफ़ के नये वकील मेजर रिटायर्ड अख़्तर शाह के अनुसार परवेज़ मुशर्रफ़ अदालत में उपस्थित होना चाहते थे किन्तु उन्हें सुरक्षा की चिंता है।
अदालत ने आदेश दिया कि परवेज़ मुशर्रफ़ सुरक्षा के लिए गृहमंत्रालय से अनुरोध करें, नहीं तो सरकार परेवज़ मुशर्रफ़ का पासपोर्ट रद्द करके उन्हें इन्टरपोल द्वारा पाकिस्तान लाने की कार्यवाही करे और उनकी संपत्ति ज़ब्त किए जाने के हवाले से अगली सुनवाई पर रिपोर्ट भी अदालत में जमा कराए।
विशेष अदालत, जस्टिस यहिया आफ़रीदी के नेतृत्व में जस्टिस यावर अली और जस्टि ताहिरा सफ़दर की बेंच पर आधारित थी।
दूसरी ओर परेवज़ मुशर्रफ़ के वकील अख़्तर शाह ने अदालत के आदेश के बाद गृहमंत्रालय को परवेज़ मुशर्रफ़ की स्वदेश वापसी से संबंधित आगाह करते हुए उनकी फ़ुल प्रूफ़ सुरक्षा की मांग की है।
उनका कहना था कि परवेज़ मुशर्रफ़ स्वदेश आकर अदालत में पेश होना चाहते हैं। (