शशिकला को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई चार साल की सजा, करना होगा सरेंडर

नई दिल्ली : चेन्नई। तमिलनाडू की मुख्यमंत्री बनने की राह में शशिकला को तगड़ा झटका लगा है। अन्नाद्रमुक महासचिव वीके शशिकला पर चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें और दो अन्य को दोषी ठहराया। Sasikala

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शशिकला को अब ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करने का फैसला किया। शशिकला का तमिलनाडू का मुख्यमंत्री बन पाना नामुमकिन दिखाई दे रहा है।

हाल ही में एआईएडीएमके की महासचिव बनीं थीं और राज्य की मुख्यमंत्री बनने की और अग्रसर थीं।

वर्तमान मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात पर पन्नीरसेल्वम और शशिकला के बीच विवाद हो गया था।

जिसे लेकर दोनो गुट अपना-अपना मजबूत दावा पेश कर रहे थे इसको लेकर विधानसभा में शक्ति परीक्षण किया जाना था, लेकिन अब इस खबर से शशिकला की आगे की राह मुश्किल हो गई है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ 21 साल पुराने 66 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने शशिकला और जयललिता को 2015 में बरी कर दिया था। कर्नाटक सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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