सऊदी अरब ने सार्वजनिक स्थानों पर जोर से बात करने या चिल्लाने पर 100 रियाल का जुर्माना लगाया है।
सऊदी पब्लिक डेकोरम सोसाइटी के उपाध्यक्ष खालिद करीम ने कहा कि सार्वजनिक डेकोरम कानून को मंत्रियों ने परिषद और विशेषज्ञों की सहमति के बाद ये मंजूरी दी है।
उन्होंने कहा कि इस कानून के पांचवें खंड के अनुसार जो भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को डराने या धमकाने या नुकसान पहुंचाने के लिए आवाज उठाता है, उस पर 100 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में देश के कुछ बाजारों में दंगे और मारपीट को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.
इन घटनाओं में बाजारों में नारेबाजी हुई, लोगों को परेशान किया गया और सार्वजनिक स्थान पर शोर से नागरिकों को असुविधा हुई।
खालिद करीम ने नागरिकों को सऊदी अरब में सार्वजनिक स्थानों का माहौल खराब करने पर आंतरिक मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने का निर्देश दिया।
नए कानून के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त कपड़े पहनने और अश्लील शब्दों या इशारों का उपयोग करने पर प्रतिबंध है।
इनमें प्रार्थना के आह्वान के दौरान लोगों की अनुमति के बिना उनकी तस्वीरें या वीडियो लेने या संगीत बजाने पर प्रतिबंध शामिल है।