नई दिल्ली : मोटर व्हीकल एक्ट या मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव के लिए सड़क एंव परिवहन मंत्रालय को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। Motor
अगले हफ्ते इसको संसद में पेश किया जा सकता है।
एक्ट में जिन-जिन कानूनों का जिक्र है उससे मंत्रालय की इच्छा साफ होती है कि वे कुछ ठोस कदम उठाना चाहते हैं।
नए एक्ट के मुताबिक, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना पांच गुना बढ़ा दिया गया है।
शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले से 10,000 रुपए का फाइन वसूलने की बात कही गई है।
इसके अलावा अगर वह शख्स नशे की हालत में किसी की जान ले लेता है तो जुर्म गैर जमानती हो जाएगा और दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा मिलेगी। साथ ही एक्सिडेंट करने वाले शख्स पर पहले से सोच-समझकर, जानबूझकर किए गए जुर्म के तहत केस चलाया जाएगा।
नए मोटर व्हीकल एक्ट में क्या-क्या बातें कही गई -:
1. लोग अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी ना दें इसके लिए नियम में बदलाव करने की मांग की गई है। इसमें नाबालिग जिसकी कार या वाहन से एक्सिडेंट करेगा उसको 25,000 रुपए का जुर्माना, तीन साल तक कैद या फिर दोनों सजा के तौर पर मिल सकते हैं।
बदलाव में चार साल से ऊपर के बच्चे को हेलमट पहनना जरूरी किया गया है।
3.हेलमेट ना पहनने पर एक हजार रुपए का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस कैंसल, यही फाइन रेड लाइट तोड़ने और सीट बेल्ट ना लगाने पर होगा।
4. ड्राइव करते वक्त फोन पर बात करने पर एक हजार से पांच हजार तक का जुर्माना।
5. सड़क हादसे में जान गंवाने वाले को 10 लाख रुपए और गंभीर चोट आने पर पांच लाख तक मदद।
इसके अलावा केंद्र सरकार वाहनों के लिए नेशनल रजिस्टर भी खोलने की बात कर रहा है। इसके वाहनों को यूनीक रिजस्टर नंबर दिया जाएगा जिसके नकल को रोका जा सके।
इसके अलावा सरकार को खराब और स्तर की बराबरी पर ना आने वाले वाहनों को हटाने का भी अधिकार मिल सकता है। उससे सरकार ‘खराब’ वाहन बनाने वाले को 500 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकेगी।