दिल्ली सरकार के एक निर्देश के अनुसार अब राजधानी में सभी यात्री सुविधा मुहैया करने वाले वाहन चालाकों के लिए वर्दी अनिवार्य कर दी गई है। इसके अंतरगत ऑटो और कैब ड्राइवर्स को ग्रे वर्दी पहननी होगी। नियम का पालन न करने पर दस हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये अलर्ट दिल्ली सरकार ने G20 समिट से पहले राजधानी में काम करने वाले सभी ऑटो और कैब ड्राइवर्स के लिए जारी किया है।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से जारी किए गए इस आदेश के अनुसार यदि कोई कैब या ऑटो ड्राइवर इस कानून का बार-बार उल्लंघन करता है तो नियम के अनुसार उसका परमिट कैंसिल किया जा सकता है। साथ ही यूनिफॉर्म न पहने होने की दशा में ड्राइवर पर बड़ा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के अनुसार, रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए वाहन चलाते समय वर्दी पहनने का कानून है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ कमर्शियल वाहन चालकों में अनुशासन की सीख दी जाएगी। इसके लिए अगले कुछ दिनों में कई अभियान चलाए जाएंगे और फिर इन निर्देशों को लागू किया जाएगा। दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के अनुसार, रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए वाहन चलाते समय वर्दी पहनने का कानून है।