नई दिल्ली। चारा घोटाले के एक और या यू कहे की तीसरे मामले में लालू यादव पर सीबीआई की रांची स्थित विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाया है। यह मामल चाइबासा कोषागार से 1992- 93 में 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। इस मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया गया है।
इससे पहले के एक मामले में लालू यादव को दोषी ठहराया गया था और इस मामले में लालू को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी।
आपको बता दे की चारा घोटाले के देवघर कोषागार से जुड़े एक मामले में सजा पाने के बाद यहां बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। इस मामले में बहस दस जनवरी को पूरी हो गयी थी और इस मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिसके बाद आज उनकों तीसरे मामले में भी दोषी पाया गया है। उनके खिलाफ जल्द ही सजा का ऐलान होगा।