रांची। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने आज बहुचर्चित अरबों रुपए के चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के नियमित मामले में फैसला सुनाते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दोषी जबकि एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को बरी घोषित किया है।
यह चौथा मामला है जब लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में दोषी करार दिया गया है। इस मामले में कुल 31 लोगों पर आरोप लगे थे।
इस मामले में सजा का फैसला 21 मार्च से 23 मार्च के बीच किया जाएगा। अदालत ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा सहित 12 लोगों को सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया।
यह मामला तीन करोड़ 97 लाख रुपए की अवैध निकासी का है। राज्य के करीब 42 न्यायाधीशों के दो दिवसीस ट्रेनिंग पर होने के कारण शनिवार को इस मामले पर अदालत ने फैसला दो दिनों के लिए टाल दिया था।