आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली की एक अदालत में आज पेश किया। सीबीआई ने पेशी के दौरान मनीष सिसोदिया की रिमांड की मांग न करते हुए उन्हें 20 मार्च तक के लिए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सीबीआई के मुताबिक़ अभी मनीष सिसोदिया अगले कुछ दिनों में हिरासत में रहेंगे जहां उनसे पूछताछ करने की जरूरत पड़ेगी। मनीष सिसोदिया ने इस बीच फिजिकल पेशी पर ज़ोर दिया जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत के दौरान दवाईयां, डायरी, पेन और भागवत गीता रखने की इजाज़त मिली हुई है। जेल प्रशासन ने कोर्ट को जानकारी दी है कि जेल में कैदियों के लिए विपश्यना की व्यवस्था है।
CBI ने यह मान लिया है कि इनके(मनीष सिसोदिया) पास कुछ है नहीं। प्रक्रिया के तहत 10 मार्च को जमानत आवेदन पर सुनवाई है, मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में 20 मार्च तक रखा जाएगा। मनीष जी ने कोर्ट में जो मांगे रखी थी उन्हें मान लिया गया है: सोमनाथ भारती, AAP पक्ष के वकील pic.twitter.com/WMYBhGZw0U
— NBT Hindi News (@NavbharatTimes) March 6, 2023
गौरतलब है कि सीबीआई द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। मनीष सिसोदिया पर आरोप थाह कि दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच में कथित रूप से सहयोग न किये जाने तथा जांचकर्ताओं के सवालों से बचने के कारन ये गिरफ्तारी हुई थी।
शनिवार को एक विशेष सीबीआई अदालत ने मनीष सिसोदिया की हिरासत छह मार्च तक बढ़ा दी थी। अपनी गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।