नई दिल्ली। सरकार ने नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में बड़ी मात्रा में पैसे जमा कराने वालों या बड़े ट्रांजेक्शन करने वालों को एक और मौका देते हुए कहा है कि अब वे 31 मार्च तक संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
आयकर विभाग ने शुक्रवार को अखबारों में विज्ञापन जारी कर कहा है कि वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 का संशोधित आयकर रिटर्न 31 मार्च तक भरा जा सकता है। इसमें कहा गया है अब भी समय है। देरी से या संशोधन के साथ आंकलन वर्ष 2016-17 और 2017-18 का आयकर रिटर्न 31 मार्च 2018 तक भरा जा सकता है।
विभाग ने बताया कि देर से रिटर्न दाखिल करने के कारण यदि कोई ब्याज बनाता है तो वह भी देना होगा। उसने कहा है कि रिटर्न दाखिल नहीं करने या गलत रिटर्न भरने की स्थिति में जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है।
उल्लेखनीय है कि नोटबंदी नवंबर 2016 में की गई थी, जो आंकलन वर्ष 2016-17 में आता है। इसके बाद पुराने नोट बैंकों में जमा कराने के लिए 31 दिसंबर 2016 तक का समय दिया गया था।