मुंबई। मुंबई में 1993 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में गुरुवार को विशेष टाडा अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को फांसी की सजा सुनाई।
इसके अलावा कोर्ट ने कुख्यात गिरोहबाज अबू सलेम और करीम उल्ला को दो मामलों में उम्रकैद की सजासुनायी और दो-दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दोनों मामलों की सजा एक साथ चलेगी। अबू सलेम के मामले में सरकारी वकील ने फांसी की सजा की मांग की मांग थी लेकिन उसेप्रत्यार्पित कर लाया गया था जिसके कारण फांसी की सजा नहीं सुनाई गई।
इस मामले में रियाज सिद्दीकी को 10 वर्ष की सजा सुनायी गई है। इस मामले के एक आरोपीमुस्ताफा दोसा की मौत हो चुकी है। ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को कोर्ट ने षडयंत्र में शामिल होने का दोषी पाया और मृत्युदंडकी सजा सुनाई।